कौन-सा प्रमाणपत्र कहाँ बनता है, कौन-से documents लगते हैं, कौन-सी योजना का आप हक़ रखते हो — सब साफ़-साफ़, Hindi में।
आय, जाति, निवास जैसे प्रमाणपत्र edistrict.up.gov.in पर खुद apply करें — या नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) से मामूली शुल्क में।
UP जनसुनवाई अधिनियम के तहत ज़्यादातर सेवाओं की तय समय-सीमा है। देर हो तो 1076 पर शिकायत — ट्रैकिंग नंबर मिलता है।
कोई "जल्दी करवा दूँगा" कहे तो समझो सीधा रास्ता भी है। सरकारी fees हमेशा receipt के साथ — बिना receipt पैसा मत दो।
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